BOP के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Nov, 2017 10:30 AM

corruption case against bop ex chairman

अपराध शाखा कश्मीर ने आज पीर मुश्ताक अहमद पुत्र पीर अब्दुल अजीज निवासी बिसमिल्ला कॉलोनी नसीमाबाद सद्राबल श्रीनगर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एस.वी.टी. 2006 और धारा 409 आर.पी.सी. के तहत एफ.आई.आर. नंबर 42/2017 दर्ज कर लिया है।

श्रीनगर : अपराध शाखा कश्मीर ने आज पीर मुश्ताक अहमद पुत्र पीर अब्दुल अजीज निवासी बिसमिल्ला कॉलोनी नसीमाबाद सद्राबल श्रीनगर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एस.वी.टी. 2006 और धारा 409 आर.पी.सी. के तहत एफ.आई.आर. नंबर 42/2017 दर्ज कर लिया है। संगठन के एक बयान के अनुसार एफ.आई.आर. में खुलासा किया गया है कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेन्स परीक्षा (बोपी) के आधिकारिक खाते से 2.73 करोड़ रुपए को उनके निजी खाते नंबर एस.बी. 6179 में ट्रांस्फर किया गया था। उनका निजी खाता जम्मू कश्मीर बैंक हजरतबल श्रीनगर में है।


इस दिशा में पुलिस स्टेशन अपराध शाखा कश्मीर में प्रारंभिक जांच शुरु की गई। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि वर्ष 2009 से 2012 तक बोपी चेयरमैन के पद पर तैनात रहने के दौरान सरकारी पैसा बोपी के आधिकारिक खाते से पीर मुश्ताक अहमद के निजी खाते में विभिन्न आधिकारिक गतिविधियों के उपयोग के उद्देश्य से ट्रांस्फर किया गया था। आरोपी ने आपराधिक सोच के साथ उक्त सरकारी पैसे को स्मार्ट सेवर खाते में इंवेस्ट, कैश सर्टिफिकेट को बढ़ाने और कर्ज को खत्म करने के लिए किया था। इसके अलावा आरोपी ने उक्त सरकारी पैसे पर इंट्रेस्ट अर्जित भी किया जिसका वह हकदार नहीं था। आरोपी ने सार्वजनिक सेवक के रुप में उनके पद का दुरुपयोग करके गैरकानूनी रुप से सरकारी पैसे को उनके खुद के उपयोग के लिए उनके निजी खाते में ट्रांस्फर किया। इस तरह से गलत तरीके से पैसा हासिल किया।

 

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