अदालत ने जेटली की मानहानि याचिका पर 23 फरवरी तक आदेश सुरक्षित रखा

Edited By ,Updated: 16 Feb, 2016 12:07 AM

court reserved the order till february 23 on jaitley s defamation suit

दिल्ली की एक अदालत ने वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर अपना आदेश 23 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर अपना आदेश 23 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया। आप नेताओं पर डीडीसीए विवाद में जेटली की मानहानि करने का आरोप है।  

 
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने जेटली द्वारा दायर शिकायत पर दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जेटली ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने मानहानिकारक बयान दिया था कि वह और उनके परिवार के सदस्यों ने मेसर्स 21स्ट सेंचुरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर वित्तीय लाभ हासिल किया। जेटली सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। अधिवक्ता मनोज तनेजा ने कहा कि अदालत ने शिकायत पर दलीलों को सुना। उसके साथ दायर संलग्नकों का और मामले में दर्ज शिकायतकर्ता के गवाहों के बयान का अध्ययन किया। अदालत ने इससे पहले जेटली और शिकायतकर्ता के अन्य गवाहों के बयानों को दर्ज किया था। 
 

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