HC ने लोकसभा चुनाव हारने वालों को राज्यसभा पहुंचने पर रोक लगाने की मांग पर सवाल उठाया

Edited By ,Updated: 20 Feb, 2017 04:32 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव हार चुके प्रत्याशियों को राज्यसभा का चुनाव लडऩे से रोकने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की विचारणीयता पर आज यह कहते हुए सवाल खड़ा किया कि.

 नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव हार चुके प्रत्याशियों को राज्यसभा का चुनाव लडऩे से रोकने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की विचारणीयता पर आज यह कहते हुए सवाल खड़ा किया कि अदालतें कानून नहीं बनाती हैं और न ही उनमें संशोधन करती हैं। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने याचिकाकर्ता के मूल प्रश्न पर भी सवाल खड़ा किया। 

याचिकाकर्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को ऊपरी सदन के लिए नामित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘अदालतों से कोई कानून बनाने या किसी वर्तमान कानून में कोई संशोधन की उम्मीद नहीं होती है। यह सरकार द्वारा करना होता है। यह विधायिका की जिम्मेदारी है। ’’ उसने कहा, ‘‘अदालतें बस इस बात की व्याख्या करती है कि यह संविधान के मूल ढांचे के अनुसार किया गया है या नहीं। ’’ 

अदालत ने यह भी कहा कि याचिका विचारयोग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता का इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।  इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि आम व्यक्ति होने के नाते उसका यह गंभीर मुद्दा को उठाते हुए याचिका दायर करने का अधिकार बनता है। 

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