रेप का फर्जी मामला दायर कर कोई अपनी बेटी की इज्जत खतरे में नहीं डालेगा: अदालत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jun, 2017 11:13 AM

delhi high court  rep  daughter

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिभावक अपने व्यक्तिगत हित साधने के इरादे से बलात्कार के फर्जी मामले दायर कर अपनी नाबालिग पुत्रियों के सम्मान को जोखिम में नहीं डालेंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिभावक अपने व्यक्तिगत हित साधने के इरादे से बलात्कार के फर्जी मामले दायर कर अपनी नाबालिग पुत्रियों के सम्मान को जोखिम में नहीं डालेंगे। इसके साथ ही अदालत ने 5 साल की बच्ची के साथ यौन दुव्र्यवहार को लेकर 10 साल की सजा के खिलाफ एक अभियुक्त की अपील को खारिज कर दिया।

अदालत ने अभियुक्त के बचाव को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अभियुक्त की दलील थी कि उसे मामले में फंसाया गया है क्योंकि पीड़ित के अभिभावकों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।

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