आप विधायकों की सदस्यता मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाएगी दिल्ली हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Mar, 2018 04:19 AM

delhi high court will decide on friday in case of membership of legislators

दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को लाभ के पद में 20 आम आदमी पार्टी के विधायकों पर फैसला सुनाएगी। आप के विधायकों ने सदस्यता रद्द होने पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए...

नेशनल डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को लाभ के पद में 20 आम आदमी पार्टी के विधायकों पर फैसला सुनाएगी। आप के विधायकों ने सदस्यता रद्द होने पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि फैसला आने तक उपचुनाव न कराए जाएं।

चुनाव आयोग ने रद्द की आप के विधायकों की सदस्यता
दिल्ली उच्च न्यायालय में आप विधायकों ने अपनी सदस्यता रद्द किये जाने के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। बता दें कि चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव के लाभ का पद मानते हुए राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। वहीं उसी दिन चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ आप के विधायकों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर फैसले को चुनौती दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने २१ जनवरी को चुनाव आयोग की सिफारिश मंजूर करते हुए आप विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। जिसके बाद आप विधायकों ने अपनी पुरानी याचिका वापस लेकर फिर से दूसरी याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।

अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को बनाया था संसदीय सचिव
2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति दी थी। उनमें से एक विधायक जनरैल सिंह थे। जिन्होंने किन्हीं कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद हुए उपचुनाव में यह सीट आम आदमी पार्टी के हाथों से निकल गई और भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की।  

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