दिल्ली मेट्रो के खिलाफ एनजीटी पहुंची पांच साल की समृद्धि

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Dec, 2017 06:13 PM

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पांच साल की एक बच्ची ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में शिकायत दर्ज कराकर यहां दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के संचालन से ध्वनि प्रदूषण होने का आरोप लगाया। इस शिकायत पर विचार करते हुए एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को पर्यावरण नियमों का...

नई दिल्ली: पांच साल की एक बच्ची ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में शिकायत दर्ज कराकर यहां दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के संचालन से ध्वनि प्रदूषण होने का आरोप लगाया। इस शिकायत पर विचार करते हुए एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।  

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने डीएमआरसी को तय सीमाओं का पालन करने का निर्देश दिया और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से यह सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण और संचालन सहित इसकी क्रियाकलापों से किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। एनजीटी रोहिणी निवासी समृद्धि गोस्वामी द्वारा पिता राकेश गोस्वामी के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

समृद्धि की इस याचिका में रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशनों को उचित वैकल्पिक स्थल पर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया क्योंकि ध्वनि का स्तर 85 डेसीबल से अधिक पाया गया। इस याचिका में पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास आवाज रोधी बैरियर लगाने तथा निर्माण तथा मेट्रो रेल के परीक्षण के कारण हुई परेशानी के लिए मुआवजे का अनुरोध किया गया।


 

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