Edited By ,Updated: 24 Jan, 2017 01:07 AM
दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वालों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ्री जारी रखने के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वालों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ्री जारी रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दे चुका है। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कैग से स्पेशल रिपोर्ट मांगी थी। अब कैग ने इस रिपोर्ट समित करने के लिए 8 हफ्तों का समय मांगा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है। कोर्ट ने कहा कि कॉस्ट से ज्यादा वसूल चुके हो अब बंद कर दो।