पीएम मोदी हों या सीएम योगी टेस्ट देकर ही बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस!

Edited By ,Updated: 11 Apr, 2017 03:07 PM

democrat vehicle act passed lok sabha

मोटर व्हीकल एक्ट लोकसभा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के पास होने पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा।

नई दिल्ली: मोटर व्हीकल एक्ट लोकसभा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के पास होने पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। यानि अब प्रधानमंत्री मोदी हों या सीएम योगी आदित्यनाथ अगर किसी को भी लाइसैंस बनाना है तो पहले ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा।

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि विधेयक में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्यों के लिए ई गर्वनेंस को अनिवार्य किया गया है। गडकरी ने कहा कि अब लोग घर बैठे लर्निग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा, नेता , अभिनेता या पत्रकार चाहे कोई भी हो, सबको परीक्षा देकर ही लाइसेंस मिल सकेगा।

बिना लाइसैंस गाड़ी चलाई तो होगा 10 हजार जुर्माना
नियम के तहत ट्रैफिक रुल्स तोडऩे वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगेगा। तो वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को अब पांच गुना अधिक जुर्माना यानी 2 हजार की जगह 10 हजार रुपए देने होंगे। गडकरी ने ‘मोटरयान संशोधन विधेयक 2016 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा,‘‘सड़क परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे पता है कि राज्यों की सीमाआें पर नाकों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसे दुरुस्त करने के लिए हम नाकों पर अवैध वसूली को रोकेंगे।’’ मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को नामंजूर करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

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