SC का फैसलाः मुख्यमंत्री को अयोग्य बताने वाली याचिका खारिज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Mar, 2018 02:41 PM

dismissed plea of cm disqualifying

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नीतीश कुमार को उनके पद से अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नीतीश कुमार को उनके पद से अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा गया कि सीएम ने 2012 के चुनावी हलफनामे में हत्या की एफआईआर का खुलासा किया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है इस याचिका को खारिज किया जाए।

बता दें कि वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल कर कहा है कि 2004 से 2015  के दौरान नीतीश कुमार ने हलफनामे में यह खुलासा नहीं किया कि 1991 में उन पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिससे नीतीश कुमार अपने अपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने के बाद संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं। 

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