ससुराल में शौचालय न होने पर कोर्ट ने महिला को दिलाया तलाक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Aug, 2017 02:13 PM

divorce granted to woman for not having toilet

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक महिला ने घर में शौचालय न होने के कारण पति के खिलाफ कोर्ट जाकर तलाक की अर्जी दायर की है।

नई दिल्ली: राजस्थान के भीलवाड़ा में एक महिला ने ससुराल में शौचालय न होने के कारण पति के खिलाफ कोर्ट जाकर तलाक की अर्जी दायर की है। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर कहा कि ये महिला के प्रति क्रूरता है और सामाजिक कलंक है। भीलवाड़ा की रहने वाली महिला की शादी आटूण में हुई थी। जब वह शादी के बाद ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि घर में शौचालय ही नहीं है। सोने और बैठने के लिए घर में अलग-अलग कमरा भी नहीं था। महिला ने जब इसका विरोध किया तो ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। इसके बाद महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर करा दी। 

खुले में शौच की प्रथा समाज पर कलंक: कोर्ट
वर्ष 2015 में ये मामला भीलवाड़ा पारिवारिक अदालत पहुंचा था। 17 जुलाई को कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया जिसकी जानकारी अब बाहर आई है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने ससुराल में शौचालय न होने को महिला की निजता पर आघात मानते हुए और तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। शर्मा ने कहा कि घर में शौचालय न होने की वजह से महिलाओं को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बहनों की गरिमा के लिए क्या हम एक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं कर सकते? 21 वीं सदी में खुले में शौच की प्रथा हमारे समाज पर कलंक है। कोर्ट ने कहा कि घर में शौचालय और निजी कमरा न होने की वजह से महिला को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है।

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