ED ने किया रोहित टंडन की जमानत का विरोध

Edited By ,Updated: 04 Jan, 2017 08:53 PM

ed opposes bail by rohit tandon

प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कालाधन रोधी जांच के तहत लॉ फर्म से 13.6 करोड़ की नकदी कथित रूप से जब्त करने के मामले में ।

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कालाधन रोधी जांच के तहत लॉ फर्म से 13.6 करोड़ की नकदी कथित रूप से जब्त करने के मामले में जेल में बंद विवादित वकील रोहित टंडन की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने एक अदालत को बताया कि वह करीब 60 करोड़ रुपए के प्रचलन से बाहर हुए नोटों को अवैध रूप से बदलवाने में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। टंडन के लिए जमानत मांगते हुए उनके वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके त्रिपाठी से कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है और पहली नजर में धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि अदालत ने आगे की दलीलों के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की और दोनों पक्षों से तब लिखित में दलीलें रखने को कहा।

न्यायाधीश ने कहा कि दलीलों का एक हिस्सा सुना गया। 7 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के लिए मामला सूचीबद्ध किया जाता है। बिन्दुओं में दलीलों का सार रखा जाए। टंडन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील विकास गर्ग ने कहा कि आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर किया गया है, पीएमएलए की संबंधित धाराओं के तहत नहीं।

उन्होंने यह भी दलील दी कि टंडन के निर्देश पर प्रचलन से बाहर हुए नोटों को जमा करने के लिए कई बैंक खातों का प्रयोग किया गया और टंडन ने गिरफ्तार आरोपियों तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के प्रबंधक आशीष कुमार तथा अन्य के साथ 35 प्रतिशत दलाली पर नोटों को कथित रूप से बदलने के लिए सांठगांठ की। हालांकि टंडन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि आरोपी ने लोगों से कोई धेाखाधड़ी नहीं की क्योंकि सरकार की 8 नवंबर की अधिसूचना में बैंक खातों में कोई भी राशि जमा करने की अनुमति दी गई थी।

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