Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Oct, 2017 11:12 AM
अब हवाईअड्डे में एंट्री के लिए मोबाइल आधार यानी एम-आधार का इस्तेमाल आईडी प्रूफ की तरह किया जा सकता है। वहीं माता-पिता के साथ आने वाले छोटे बच्चों को पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी एविएशन सुरक्षा एजेंसी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन...
नई दिल्लीः अब हवाईअड्डे में एंट्री के लिए मोबाइल आधार यानी एम-आधार का इस्तेमाल आईडी प्रूफ की तरह किया जा सकता है। वहीं माता-पिता के साथ आने वाले छोटे बच्चों को पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी एविएशन सुरक्षा एजेंसी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बी.सी.ए.एस.) ने दी है। ब्यूरो ने हवाईअड्डे पर एंट्री के लिए 10 पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की है।
ये दस्तावेज दिखाने पर मिलेगी एंट्री
बी.सी.ए.एस. द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की लिस्ट में पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार या एम-आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी, स्टूडेंट आईडी कार्ड, दिव्यांग मेडिकल प्रमाणपत्र, किसी नेशनल बैंक की पासबुक और पेंशन कार्ड आदि शामिल हैं। बी.सी.ए.एस. ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही व्यक्ति ही यात्रा कर रहा है इनमें से कोई न कोई दस्तावेज उसके पास होना जरूरी है।
दिव्यांग और छात्रों को दिखाना होगा यह दस्तावेज
दिव्यांग यात्रियों को दिव्यांगता फोटो पहचान अथवा मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों को किसी सरकारी संस्थान का फोटो पहचान पत्र दिखाने की इजाजत होगी। अगर कोई यात्री इन दस दस्तावेजों में से कोई आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाता है, तो उसके पास केन्द्र या राज्य सरकार के किसी ग्रुप ए के गैजेटेड अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट दिखाने का भी विकल्प होगा।