Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Nov, 2017 12:10 AM
सीआईएसएफ अधिकारियों के मुताबिक भारी सामान से सिक्योरिटी चेक पर सामान जांच कराने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है।
नई दिल्लीः अब आप 15 किलो या उससे ज्यादा वजन का सामान लेकर मेट्रों में यात्रा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली मेट्रों ने यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर लागू की है, जिसकी शुरुआत आनंद विहार, चांदनी चौक, शाहदरा, कश्मीरी गेट और बाराखंभा स्टेशन से की है। अगर आगे चलकर डीएमआरसी का यह नियम सफल रहा तो इसे सभी मेट्रो स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। साथ ही यात्रियों के सिर्फ सामान का वजन ही नहीं उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पैमान भी तय किया है। लगेज की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआईएसएफ) ने पांच स्टेशनों पर स्कैनर के साथ स्टील रॉड की बैरीकेडिंग भी लगा दी है ताकि तय पैमाने पर नहीं आने वाले बैग अंदर ना जा सके। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक फिलहाल यह व्यवस्था ट्रायल रन पर है। उन्होंने कहा कि इसे आने वाले समय में सभी स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। उससे पहले हम यात्रियों का फीडबैक लेकर उसका अध्ययन करेंगे। उसके आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सीआईएसएफ अधिकारियों के मुताबिक भारी सामान से सिक्योरिटी चेक पर सामान जांच कराने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है।
इसके अलावा वहां सुरक्षा जांच करना मुश्किल काम होता है। इसके अलावा स्कैनर मशीन आए दिन खराब हो जाती है। एेसे में स्कैनर मशीन खराब होने से सीआईएसएफ कर्मी खुद बैग की जांच करते है। इससे लंबी लाइन लगने के साथ कई बार बड़े सामान के साथ खतरे वाला सामान भी अंदर जाने की आशंका बनी रहती है।
मेट्रो में सामान का साइज छोटा करने के लिए जिन पांच स्टेशनों पर ट्रायल रन शुरू हुआ है वहां से तीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डा जुड़ता है। इससे उन यात्रियों को नुकसान होगा जो रेल से सफर करने के लिए मेट्रो का उपयोग करते हैं।