Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Oct, 2017 05:41 PM
27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन की एस-6 बोगी को जलाने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी
गांधीनगर: गुजरात के गोधरा कांड के 11 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी या नहीं। गुजरात हाईकोर्ट इसका फैसला सोमवार को करेगा। बता दें, 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन की एस-6 बोगी को जलाने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
ट्रायल कोर्ट में दोषी ठहराए गए लोगों ने इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर फैसला सोमवार को आएगा। दोषियों का कहना था कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। इसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी।
गौरतलब है कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 डिब्बे को जलाए जाने की घटना में 58 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 23 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे शामिल थे।
इस घटना के बाद साल 2002 में ही गुजरात में बहुत बड़े स्तर पर दंगे भड़क गए थे। जानकारी के मुताबिक इन दंगों में लगभग 1 हजार लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मरने वाले लोगों में विशेष समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक थी।