कपड़ा विक्रेता के हत्या मामले में पांच बरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Oct, 2017 01:05 PM

five bribe in case of cloth seller  s killing

जिले के भायंदर में पांच लोगों ने 26 वर्षीय कपड़ा विक्रेता से कथित तौर पर पैसे लूट लिए थे और आरोपियों में से एक ने उसे कैंची मार दी थी, जिससे उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी।

ठाणे: जिला अदालत ने भायंदर में कपड़ा विक्रेता की हत्या के मामले में सही सबूतों के न मिलने पर पांच आरोपियों को लोगों को बरी कर दिया है। अभियोग के अनुसार 22 अगस्त 2014 को जिले के भायंदर में पांच लोगों ने 26 वर्षीय कपड़ा विक्रेता से कथित तौर पर पैसे लूट लिए थे और आरोपियों में से एक ने उसे कैंची मार दी थी, जिससे उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी।

इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार के मूलनिवासी पांच मजदूरों को भायंदर से गिरफ्तार किया गया था, एवं उन पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। आरोपियों के वकील ने इस अपराध में मजदूरों के शामिल होने से इंकार किया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश वी वी बमबारडे ने पाया कि आरोपियों की शिनाख्त परेड घटना के तीन महीने बाद कराई गई थी, इसलिए गवाहों द्वारा जेल और अदालत में आरोपियों की शिनाख्त भरोसेमंद नहीं है। आरोपियों के वकील ने गवाहों के बयान दर्ज कराने में हुई देरी के मुद्दे को भी उठाया।

न्यायाधीश ने संज्ञान लिया कि कैंची सार्वजनिक शौचालय से बरामद हुई जहां सभी लोगों की पहुंच थी और कैंची पर मिला रक्त का नमूना मृतक के रक्त नमूने से नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आरोपियों में से एक के कपड़े पर लगे रक्त का नमूना मृतक के रक्त के नमूने से नहीं मिलता है। 

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन संदेह से परे यह साबित करने में नाकाम रहा कि हत्या इन्हीं लोगों ने की थी। इसलिए सभी आरोपी बरी किए जाते हैं।

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