Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 11:34 PM
जस्टिस एन. किरुबाकरन ने कहा कि साल दर साल महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा में वृद्धि हो रही है। उन्होंने इस तरह के अपराधों पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। न्यायाधीश ने सरकार से महिलाओं को गैजेट मुहैया कराने की संभावना तलाशने की बात...
चेन्नईः महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते यौन हिंसा के मामलों पर मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार से महिलाओं को उनके खिलाफ होने वाली यौन हिंसा को रोकने वाला गैजेट मुहैया कराने की संभावना तलाशने के लिए कहा है।
इस दौरान मानसिक रूप से विक्षिप्त 60 वर्षीया महिला से दुष्कर्म और हत्या मामले के दो आरोपियों को जमानत देने से इन्कार करते हुए जस्टिस किरुबाकरन ने कहा, 'यौन हमला निजता, सम्मान और प्रतिष्ठा का उल्लंघन है। इससे असहाय पीड़ित के मन में स्थायी डर और पीड़ा बनी रहती है।'
जस्टिस एन. किरुबाकरन ने कहा कि साल दर साल महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा में वृद्धि हो रही है। उन्होंने इस तरह के अपराधों पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। न्यायाधीश ने सरकार से महिलाओं को गैजेट मुहैया कराने की संभावना तलाशने की बात कही।