जीवित आदमी के दर्जे के बाद गंगा को HC से मिला पहला नोटिस

Edited By ,Updated: 28 Apr, 2017 04:33 PM

ganga gets first notice from high court after living standard

नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा पर एक और ऐतिहासिक फैसला देते हुए गंगा को जीवित आदमी के बराबर अधिकार देने के बाद शुक्रवार को पहली बार लीगल नोटिस जारी किया है।

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा पर एक और ऐतिहासिक फैसला देते हुए गंगा को जीवित आदमी के बराबर अधिकार देने के बाद शुक्रवार को पहली बार लीगल नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने गंगा नदी के साथ राज्य सरकार, पर्यावरण बोर्ड, नगर पालिका ऋषिकेश और केन्द्रीय पयार्वरण बोर्ड को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ऋषिकेश के खादा खड़क माफ नामक गांव में बन रहे ट्रैंचिंग ग्राउंड का मामला था।

8 मई तक मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा नदी के समीप ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनने के बाद गंगा नदी, निदेशक नमामि गंगे, सचिव उत्तराखंड शासन को नोटिस जारी कर 8 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। खदरी खड़क के ग्राम प्रधान स्वरूप सिंह पुंडीर ने याचिका दायर कर कहा कि 2015 में सरकार ने बिना ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऋषिकेश पालिका को 10 एकड़ भूमि ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए हस्तांतरित कर दी।

याचिकाकर्ता के अनुसार जिस स्थान पर जगह दी गई, उसके दोनों ओर गंगा नदी है और बरसात में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के गंगा नदी व अन्य से जवाब मांगा है। जीवित मानव का दर्जा मिलने के बाद गंगा नदी को हाईकोर्ट से पहला नोटिस जारी किया गया है। गंगा के ओर से नमामि गंगे के निदेशक व उत्तराखंड के मुख्य सचिव को जवाब देना होगा।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!