बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड: रॉकी यादव समेत 3 को उम्रकैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Sep, 2017 04:22 PM

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बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत तीन को बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में गया की एक अदालत ने आज उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।

गया: बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत तीन को बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में गया की एक अदालत ने आज उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा रॉकी के पिता और गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने रॉकी पर एक लाख रुपए और अन्य तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।   अदालत ने हत्याकांड मामले में 31 अगस्त को सुनवाई के बाद इन चारों को दोषी करार दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान गया न्यायालय पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई थी।

क्या है मामला

7 मई, 2016 को आदित्य सचदेवा अपने दोस्त नासिर हुसैन, आयुष अग्रवाल, मो. कैफी, अंकित अग्रवाल के साथ बोध गया से लौट रहा था। रास्ते में साइड पास मांगने के दौरान उसका रॉकी यादव से झगड़ा हो गया। इस पर गुस्से में रॉकी ने गया के पुलिस लाइन रोड पर आदित्य को गोली मार दी थी। इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी मनोरमा देवी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था। 12 मई को रॉकी को गिरफ्तार किया गया था।

हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी यादव बिहार के बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से है। रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी हैं और पिता बिंदेश्वरी यादव एक बाहुबली और गैंगस्टर। आदित्य हत्याकांड के बाद जदयू ने मनोरमा को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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