सरकारी बंगला मामला: AAP को 'कारण बताओ नोटिस' जारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Sep, 2017 08:05 PM

government bungalow case notice to aap

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आम आदमी पार्टी को पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित...

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आम आदमी पार्टी को पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर इसे खाली कराने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने ‘आप’ को मध्य दिल्ली स्थित बंगले के पूर्व प्रभाव से किये गये आवंटन को एक बार फिर नियम विरुद्ध करार दिया है। पीडब्ल्यूडी ने गत मंगलवार को नोटिस जारी कर पार्टी से पूछा कि उपराज्यपाल की पूर्वानुमति के बिना किये गये बंगले के आवंटन को क्यों न रद्द कर दिया जाये।

सरकारी बंगले को लेकर एक साल से चल रहा विवाद  
गौरतलब है कि ‘आप’ को आवंटित सरकारी बंगले को लेकर राजनिवास और केजरीवाल सरकार के बीच एक साल से चल रहे विवाद को दिल्ली उच्च न्यायलय ने पिछले महीने उपराज्यपाल से ताॢकक कार्रवाई कर निपटाने को कहा था। पीडब्ल्यूडी के विशेष सचिव अशोक कुमार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि ‘आप’ की दलीलें नियमों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इसलिए क्यों न ‘आप’ को राउस एवेन्यू स्थित 206 नंबर बंगले का आवंटन रद्द कर पार्टी से बाजार दर पर अब तक का किराया वसूला जाये। कुमार ने ‘आप’ के महासचिव पंकज कुमार गुप्ता के नाम जारी नोटिस पर सात दिन में जवाब देने को कहा है। 

पीडब्ल्यूडी ने केजरीवाल मंत्रिमंडल द्वारा बंगले के आवंटन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी देने का दिल्ली विधानसभा से मंजूर प्रस्ताव पिछले साल नौ सितंबर को बैजल के समक्ष पेश किया था। बैजल द्वारा नियमों का हवाला देकर इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं करने के आधार पर विभाग ने गत 12 मार्च को आवंटन रद्द कर ‘आप’ को सभी बकाया राशि का भुगतान करते हुए बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया। विभाग ने 13 जून को जारी दूसरे आदेश में ‘आप’ को 31 मई तक किराया राशि के रूप में 27.73 लाख रुपये का भुगतान कर बंगला खाली करने को कहा।  आप द्वारा इन दोनों आदेशों को अदालत में चुनौती देने पर उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को उपराज्यपाल से इस मामले में ‘आप’ का पक्ष सुनकर ताॢकक आदेश के जरिये विवाद सुलझाने को कहा। 
 

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