Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jun, 2017 03:57 PM
माेदी सरकार ने अाज एक बड़ा फैसला लेते हुए बैंक खाता खोलने और 50,000 से ज्यादा के लेन-देन के लिए अाधार कार्ड काे जरूरी कर दिया है।
नई दिल्लीः माेदी सरकार ने अाज एक बड़ा फैसला लेते हुए बैंक खाता खोलने और 50,000 से ज्यादा के लेन-देन के लिए अाधार कार्ड काे जरूरी कर दिया है। सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे। इससे पूर्व आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा।
'काेर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला'
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्यवस्था दी, जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने 4 मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।