Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Jul, 2017 11:58 PM
नागालैंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने आज राज्यपाल पी बी आचार्य के उस निर्देश पर रोक ...
कोहिमा: नागालैंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने आज राज्यपाल पी बी आचार्य के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें मुख्यमंत्री एस लीजित्सु को 15 जुलाई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा गया था।
डा. लीजित्सु की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया जाना पूर्व दृष्टिया असंवैधानिक, अवैध, अनियंत्रित और संविधान के मौलिक विशेषताओं का उल्लंघन करने वाला है। पीठ ने कहा कि विधानसभा उप चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है जिसमें डा. लीजित्सु चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में उन्हें 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए निर्देश देना उचित नहीं है।