HC ने दिया राज्य सरकार को आदेश, परिजनों की सहमति से ही मानव श्रृंखला में शामिल होंगे बच्चे

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jan, 2018 01:53 PM

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बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस मानव श्रृंखला के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सीजे राजेंद्र मेनन का कहना है कि परिजनों की अनुमति के बिना बच्चे इस मानव...

पटनाः बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस मानव श्रृंखला के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सीजे राजेंद्र मेनन का कहना है कि परिजनों की अनुमति के बिना बच्चे इस मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे।

सीजे राजेंद्र मेनन ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि मानव श्रृंखला में शामिल ना होने वाले बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले पर चार सप्ताह बाद फिर से सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्त्ता का कहना है कि इतनी ठंड में बच्चों को घर से निकलने के लिए मजबूर करना सही नहीं है।

बता दें कि 21 जनवरी को बिहार सरकार द्वारा दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है।

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