Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 05:42 PM
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की याचिका पर सुनवाई जनवरी में की जाएगी। जानकारी के अनुसार, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की थी। याचिका...
पटनाः सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की याचिका पर सुनवाई जनवरी में की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की थी। याचिका में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी शपथ पत्र में अपने खिलाफ दर्ज हत्या के केस का कोई जिक्र नहीं किया है। याचिकाकर्त्ता का कहना है कि इसके चलते नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से अयोग्य करार कर देना चाहिए।
याचिकाकर्त्ता के वकील एमएल शर्मा का कहना है कि नीतीश कुमार द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के नियमों का उल्लंघन किया गया है जिसके चलते उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।