बैलगाड़ी दौड़ पर हाईकोर्ट का रोक हटाने से इनकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Oct, 2017 04:34 PM

high court restraint on bullock cart

बंबई उच्च न्यायालय ने बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने से महाराष्ट्र सरकार को रोकने संबंधी अपना स्थगनादेश वापस लेने से आज इंकार कर दिया।

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने से महाराष्ट्र सरकार को रोकने संबंधी अपना स्थगनादेश वापस लेने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि बैंलों की शारीरिक संरचना इस तरह की नहीं है कि वह दौड़ में शामिल हों। प्रदर्शन करने वाले पशुओं के रूप में उनका इस्तेमाल करना उनके साथ क्रूरता होगी। जल्लीकट्टू पर वर्ष 2014 में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति एन.एम. जामदार की पीठ ने कहा कि बैलों की शारीरिक संरचना इस तरह की नहीं है कि उनका इस्तेमाल प्रदर्शन करने वाले जीव के तौर पर किया जाए। दौड़ में यदि उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वह स्वाभाविक तौर पर क्रूरता के समान होगा।

पीठ ने राज्य के उस निवेदन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उसने पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम ( महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम 2017 में संशोधन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी दौड़ों में शामिल होने वाले बैलों के साथ कोई क्रूरता नहीं बरती जाए और ना ही उन्हें कोई शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाए। पीठ ने कहा, ‘‘क्या कानून पशु की शारीरिक संरचना को बदल कर उसे प्रदर्शन करने वाला पशु बन सकता है? आप चाहे कोई भी सुरक्षा उपाय आजमा लें लेकिन तथ्य यही है कि बैल प्रदर्शन करने वाले पशुओं मसलन घोड़े, कुत्ते या तोते से अलग होते हैं। प्रदर्शन करने वाले पशुओं की तरह उनका इस्तेमाल उनके साथ क्रूरता करना होगा।’’

अदालत पुणे के कार्यकर्त्ता अजय मराठे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने इस तरह की दौड़ों को मंजूरी देने वाले पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम अधिनियम (महाराष्ट्र संशोधन) को चुनौती दी थी। याचिका पर उच्च न्यायालय ने इस वर्ष 16 अगस्त को अंतरिम आदेश पारित कर महाराष्ट्र सरकार पर राज्यभर में कहीं भी बैलगाड़ी दौड़ों की मंजूरी देने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने अदालत में कहा था कि वह जल्द ही उक्त अधिनियम में संशोधन करेगी।

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