कुलभूषण जाधवः अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत-पाक के पक्ष रखने के लिए तय की समयसीमा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jan, 2018 11:29 PM

international court fixed a deadline for india and pakistan in the jadhav case

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में लिखित दलीलें जमा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए 17 अप्रैल और 17 जुलाई की समय सीमा तय की है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के मामले में मृत्युदंड सुनाया था जिसके बाद भारत...

हेगः अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में लिखित दलीलें जमा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए 17 अप्रैल और 17 जुलाई की समय सीमा तय की है। 

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के मामले में मृत्युदंड सुनाया था जिसके बाद भारत मई में हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा। अठारह मई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की दस सदस्यीय पीठ ने इस मामले में निर्णय लेने तक पाकिस्तान को जाधव की सजा को तामील करने से रोक दिया था।

संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक निकाय ने पिछले हफ्ते बयान जारी कर जाधव मामले में भारत को जवाब और फिर उसका जवाब देने के लिए अधिकृत किया। बयान में कहा गया है, ‘‘अदालत ने इन लिखित दलीलों के लिए क्रमश: समय सीमाएं 17 अप्रैल, और 17 जुलाई तय की हैं।’’ बयान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के द्रष्टिकोण और मामले की परिस्थितयों को ध्यान में रखते हु यह फैसला किया है। 

पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था, जाधव कथित रुप से ईरान से बलूचिस्तान में घुस गये थे। हालांकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया।भारतीय सेना से सेवानिवृत होने के बाद जाधव अपने कारोबार के संबंध में ईरान गए थे। 

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