जेटली ने HC में DDCA का रिकॉर्ड मांगने की केजरीवाल की याचिका का किया विरोध

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Jul, 2017 02:45 PM

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केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका का विरोध किया है

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि वर्ष 1999-2014 के दौरान हुईं दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की बैठकों का विवरण मंगाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने अपने एवं पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ लंबित मानहानि वाद में नयी याचिका दायर की है। डीडीसीए के अध्यक्ष के रूप में जेटली के कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर केजरीवाल एवं अन्य की आेर से कथित तौर पर मानहानिकारक आरोप लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया था।

जेटली ने कोर्ट में दी दलील
जेटली ने उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता के समक्ष अपने जवाब में कहा है कि केजरीवाल का ताजा आवेदन खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि वह वर्तमान याचिका सहित निराधार आवेदन दायर कर वाद संबंधित कार्रवाई में विलंब कराने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1999 से 2014 के बीच डीडीसीए की आम इकाई और कार्यकारी समिति या निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठकों का विवरण मंगाए जाने की मांग की है। जेटली 2000 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे।

जेठमलानी ने केजरीवाल पर लगाए आरोप
केजरीवाल ने अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव के जरिए दायर आवेदन में कहा है कि वह वाद में जेटली से जिरह करना चाहते हैं जिसमें तब विवाद खड़ा हो गया था जब केजरीवाल के पूर्व वकील तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक एवं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामले में अब केजरीवाल का प्रतिनिधत्व करना बंद कर चुके जेठमलानी ने हाल में पत्रों में आरोप लगाया था कि वे शब्द उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोले थे और उनके पूर्व मुवक्किल ने उनकी बैठकों के दौरान जेटली के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने अधिवक्ता माणिक डोगरा के जरिए जवाब दायर किया और कहा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता कहती है कि यदि केजरीवाल किसी गवाह या रिकॉर्ड को तलब कराना चाहते हैं तो उन्हें गवाहों की अपनी सूची में उनका उल्लेख करना चाहिए।

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