Edited By ,Updated: 24 Jan, 2017 05:06 PM
केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल की अनुमति देने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित नए विधेयक।
नई दिल्ली : केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल की अनुमति देने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित नए विधेयक के आलोक में वह 2016 की अपनी अधिसूचना वापस लेगी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि केन्द्र ने इस खेल की अनुमति देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 6 जनवरी, 2016 को जारी अधिसूचना वापस लेने का निर्णय किया है। न्यायालय ने कहा कि इस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संबंधित पीठ ही केन्द्र की इस संबंध में अर्जी विचारार्थ आने पर निर्णय करेगी।
इस मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार है। तमिलनाडु विधान सभा में मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेलवम द्वारा पेश पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम ‘तमिलनाडु संशोधन’ विधेयक 2017 कल संक्षिप्त चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित किया गया था। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेजा जाएगा। अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा इस मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुनने के लिए शीर्ष अदालत में अर्जी दायर किए जाने के बाद ये आवेदन दाखिल किए गए हैं।