Edited By ,Updated: 01 Mar, 2017 06:47 PM
मद्रास उच्च न्यायालय में मरीना बीच के नजदीक जयललिता के दफनाने के स्थान या अन्यत्र उनका स्मारक बनाने से तमिलनाडु
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय में मरीना बीच के नजदीक जयललिता के दफनाने के स्थान या अन्यत्र उनका स्मारक बनाने से तमिलनाडु की सरकार को रोकने के लिए एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता थंतई पेरियार द्रविड़ार कझगम (टीपीडीके) ने इस आधार पर सरकार द्वारा स्मारक बनाए जाने का विरोध किया कि वह आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्य आरोपी थीं जिसमें उच्चतम न्यायालय ने हाल में तीन सह आरोपियों को दोषी ठहराया था।
याचिका जब सुनवाई के लिए आई तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हुलुवदी जी. रमेश और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने निर्देश दिया कि इसे इसी तरह की याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया जाए जिनमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में सरकारी कार्यालयों से जयललिता की तस्वीरें हटाने की मांग की गई है। पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई की तारीख 20 मार्च तय की है जब संबंधित याचिकाएं सुनवाई के लिए आएंगी। अदालत ने 27 फरवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सरकारी कार्यालयों से जयललिता की तस्वीरें हटाने और योजनाओं से उनके नाम हटाने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर वह अपना रूख स्पष्ट करे क्योंकि संपत्ति मामले में उन्हें ‘दोषी’ ठहराया गया है।