जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: भारतीय संविधान से बाहर नहीं है जेके

Edited By ,Updated: 17 Dec, 2016 01:39 PM

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भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है।

श्रीनगर: भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट  का कहना है कि जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान से बाहर नहीं है और इसलिए उसे ऐसे कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे जो भारतीय संविधान से बाहर हों।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले को खारिज करते हुए सुनाया है। हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को एक संप्रभु राज्य बताया था। स्ट्ेट बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कुरिन जोसेफ और रोहिंटन नरमीन की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो भी छूट दी गई है वो भारतीय संविधान के तहत है।

ऐसे में जम्मू कश्मीर के नागरिक पहले भारतीय नागरिक हैं इसलिए यह कहना गलत होगा कि कश्मीर के लोग शेष राज्यों के नागरिकों से अलग हैं। खंडपीठ ने कहा कि यह अदेश परेशान करने वाला है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर को एक संप्रभु राज्य कहा है। राज्य भी भारत का एक अभिन्न अंग है। संविधान की धारा 3 के तहत भारत संघ राज्यों का समूह हैं जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है।

 

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