Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Feb, 2018 06:52 PM
झारखंड की एक अदालत ने कोयला चोरी के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो और चार अन्य को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। रामगढ के उपसंभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट आर पी माला ने 2010 के इस मामले में झामुमो...
नेशनल डेस्क: झारखंड की एक अदालत ने कोयला चोरी के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो और चार अन्य को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। रामगढ के उपसंभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट आर पी माला ने 2010 के इस मामले में झामुमो विधायक और अन्य को दोषी ठहराया।
अदालत ने गुरुवार को उन पर पांच पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अगर दोषी जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद विधायक के वकील ने इस आधार पर जमानत की प्रार्थना की कि वह आदेश को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे।
न्यायाधीश ने विधायक को एक महीने की अस्थाई जमानत दी और उन्हें नियमित जमानत के लिए अपीलीय अदालत में याचिका दायर करने का निर्देश दिया। लोक अभियोजक आर बी राय ने कहा कि मामला 2010 में कोयले की चोरी पर महतो और चार अन्य के खिलाफ बोकारो जिले के राजरप्पा थाने में दर्ज किया गया था।