कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: अब टू व्हीलर पर नहीं होगी पिछली सीट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Oct, 2017 12:48 PM

karnataka  two wheeler  notice

कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए दुपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी के बैठने पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार के परिवहन विभाग ने पीछे बैठे यात्री की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला...

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए दुपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी के बैठने पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार के परिवहन विभाग ने पीछे बैठे यात्री की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है।  राज्य के परिवहन विभाग ने यह फैसला पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया है, जो अक्सर एक्सिडेंट के शिकार हो जाते हैं। विभाग का मानना है कि ज्यादातर सड़क हादसों में पीछे वाला यात्री सबसे ज्यादा घायल होता है।

इस फैसले के तहत 100 सीसी से कम ताकत वाले इंजन के वाहनों पर लागू होगा। राज्य सरकार इसके लिए टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों से भी बात करेगी कि वे ऐसे वाहनों में पीछे की सीट न लगाएं। इस नियम के बारे में राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया जा चुका है। इस नोटिस में राज्य के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है। इस नियम के अनुसार 100 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट ना लगाई जाए।

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