कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए मां ने की अपील

Edited By ,Updated: 26 Apr, 2017 04:45 PM

kulbhushan jadhav mother files appeal in pak court

पाकिस्तानी सेना की कैद में फंसे पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए काेशिशे जारी है।

नई दिल्लीः पाकिस्तानी सेना की कैद में फंसे पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए काेशिशे जारी है। जाधव की मां अवंति सुधीर जाधव ने पाकिस्तान के आर्मी एक्ट की धारा- 133बी के तहत जाधव काे फांसी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। अपील में पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजेसीएम) को प्रतिवादी बनाया गया है। एफजेसीएम ने ही जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी, , जिसके बाद 10 अप्रैल को जनरल बाजवा ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी।

क्या है अन्य विकल्प?
वहीं इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात की है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, इस याचिका की सुनवाई पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ अपील में होगी। कोर्ट ऑफ अपील में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष या फिर उनके चुने गए नुमाइंदे शामिल होते हैं। ब्रिगेडियर या उससे ऊंचे रैंक का अफसर इस कोर्ट की अध्यक्षता करता है। लेकिन अपील पर सुनवाई पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही मुमकिन होगी। हालांकि विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया था कि जाधव की रिहाई के लिए भारत किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के रवैये को देखकर लगता है कि सरकार के पास विकल्प सीमित हैं। अगर ये अपील खारिज होती है तो सजा के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के वकीलों ने जाधव की पैरवी से इंकार किया है। एेसे में जाधव के पास आखिरी चारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति से अपील करने का है।

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