Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Mar, 2018 03:08 PM
बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। आज इस मामले में सजा का ऐलान हो सकता है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत दोषी करार...
नेशनल डेस्क: सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को अलग-अलग धाराओं के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई गई । इसके साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर सजा की अवधि बढ़ सकती है। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू को विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत पिछले तीन दिनों से सजा के बिंदू पर लगातार सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये फैसला सुनाया।
क्या है मामला
चारा घोटाले का नियमित मामला 38 ए/96 दुमका कोषागार से तीन करोड़ 97 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इस मामले मेंलालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत 31 आरोपी थे। सीबीआई ने इस मामले में दो पूर्व तथा तीन पूर्व मंत्रियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 8 अक्टूबर, 1999 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सूरज भान से अनुमति मांगी थी । राज्यपाल ने 03 नवंबर, 1999 को यादव समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी। चार मामलों में सजा होने के बाद यादव के खिलाफ अभी भी दो अन्य मामले चाइबासा कोषागार से 33.61 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा 68ए/96 और डोरंडा कोषागार से 139.39 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला 47 ए/96 न्यायालय में लंबित है।
लालू के चारा घोटाले के मामलों पर एक नजर
पहला मामला: चाईबासा केस में दोषी करार दिए गए। इस केस में उनको पांच साल की सजा सुनाई गई। इन पर चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था।
दूसरा मामला: देवघर कोषागार से जुड़े एक केस में भी दोषी हैं। इस मामले में वे साढ़े तीन साल की सजा पाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप है।
तीसरा मामलाः चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। उनको इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है व पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।