GST रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 5 दिन बढ़ी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Aug, 2017 07:55 PM

last date for filing gst return increased 5 days

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को।

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है। जीएसटी क्रियान्वयन समिति ने आज यहां जारी बयान में कहा कि बाढ़ प्रभावित राज्यों और जम्मू-कश्मीर ने इस तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके अतिरक्त करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनरों ने भी जीएसटी के लिए भरे जाने वाले इस प्रथम रिटर्न की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की थी। 

28 अगस्त तक भरना होगा ट्रांस1 फॉर्म 
जीएसटी के तहत इस महीने की 20 तारीख तक 3बी फॉर्म भरने के साथ ही इसी तिथि तक करदाताओं को बैंकों में कर भी जमा कराना है।  समिति ने यहां जारी बयान में कहा कि अब जुलाई महीने के लिए जीएसटी कर जमा करने तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त कर दी गई है। जो करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं उन्हेें भी 25 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा। जो करदाता इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 28 अगस्त तक ट्रांस1 फॉर्म भरना होगा। 

इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी। इस बीच खुदरा कारोबारियों के शीर्ष संगठन कैट ने यहां जारी बयान में कहा कि जीएसटीएन पोर्टल काम नहीं कर रहा है इसलिए रिटर्न भरने में दिक्कतें आ रही हैं। उसने भी इसके मद्देनजर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की मांग की थी। बैंक भी जीएसटी कर जमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह भी पता नहीं है कि किस शीर्ष के तहत यह कर जमा किया जायेगा। 
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!