100 आफैंडर्स के लाइसैंस होंगे कैंसल, चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों के चालक भी शामिल

Edited By ,Updated: 20 Nov, 2016 07:51 AM

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रैफिक चालानों पर सख्ती दिखाते हुए गंभीर चालानों पर आफैंडर्स के 3 महीने के लिए लाइसैंस सस्पैंड करने के आदेशों के 9 दिनों में यू.टी. पुलिस ने 100 से ज्यादा ऐसे आफैंडर्स के लाइसैंस 3 महीने के लिए सस्पैंड करने के लिए संबंधित...

चंडीगढ़(राणा) : सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रैफिक चालानों पर सख्ती दिखाते हुए गंभीर चालानों पर आफैंडर्स के 3 महीने के लिए लाइसैंस सस्पैंड करने के आदेशों के 9 दिनों में यू.टी. पुलिस ने 100 से ज्यादा ऐसे आफैंडर्स के लाइसैंस 3 महीने के लिए सस्पैंड करने के लिए संबंधित रजिस्ट्रेशन लाइसैंसिंग अथॉरिटी को भेजे हैं। इनमें सबसे ज्यादा वॉयलेशन रेड लाइट जंप करने वाले आफैंडर्स के थे। आफैंडर्स में चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों के चालक भी शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही ड्रंकन ड्राइव कर वाहन चलाने वाले चालकों पर भी ऐसे नियम लागू हो सकते हैं। संबंधित नियम लागू होने के बाद यू.टी. पुलिस ने सबसे पहला चालान सैक्टर-17 मटका चौक पर फतेहाबाद निवासी शुभम का रेड लाइट का काटा गया था। 

 

यह है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन :
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे उसकी गाइडलाइंस गत 10 नवंबर को यू.टी. में भी जारी की गई थी। संबंधित गाइडलाइंस में कहा गया था कि रेड लाइट जंप, गाड़ी ओवर स्पीड चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला फिर ऑटो आदि ने तय सीमा से ज्यादा लोगों को बिठाने वालों का सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि उनका तीन महीने के लिए लाइसैंस सस्पैंड किया जाए। हालांकि गाइडलाइंस में ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए थे। 

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