Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Dec, 2017 04:05 PM
लोकसभा में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन संबंधी बिल आज पास हो गया। यह बिल कोड की खामियों को दूर करने के साथ विलफुल डिफॉल्टर्स को कंपनी की कमान देने पर रोक लगाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट)...
नई दिल्लीः लोकसभा में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन संबंधी बिल आज पास हो गया। यह बिल कोड की खामियों को दूर करने के साथ विलफुल डिफॉल्टर्स को कंपनी की कमान देने पर रोक लगाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल 2017 को कल लोकसभा में पेश किया था।
डिफॉल्टर्स पर कसेगी नकेल
बिल में प्रस्तावित बदलाव से खराब कर्ज के लिए खरीदार चुनने करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बिल में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा दिए गए निमंत्रण के जवाब में कौन-सा व्यक्ति रिजॉल्यूशन प्लान जमा करा सकता है। इसके तहत विलफुल डिफॉल्टर्स, अयोग्य डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या डिफॉल्टिंग कंपनी का मैनेजमेंट या कोई व्यक्ति जो विदेश में ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा हो, रिजॉल्यूशन प्लान जमा नहीं करा सकता है। यानी ये लोग खराब कर्ज वाली कंपनी की कमान अपने हाथ में लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
पिछले साल लागू हुआ था बैंकरप्सी कोड
बैकरप्सी कोड पिछले साल दिसंबर में लागू किया गया था। इसके तहत कर्ज दबाए बैठी कंपनियों से समयसीमा में कर्ज की वसूली की जा सकती है। इस कोड को कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लागू किया है।