लोकपाल चयन पर 1 मार्च को होगी बैठक, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Feb, 2018 07:19 PM

lokpal selection will be held on march 1

लोकपाल की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। केंद्र ने अदालत को बताया कि लोकपाल चयन पर कानून के अनुसार कदम उठा रहे हैं। लोकपाल पर एक मार्च को होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यन्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष...

नेशनल डेस्क: लोकपाल की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। केंद्र ने अदालत को बताया कि लोकपाल चयन पर कानून के अनुसार कदम उठा रहे हैं। लोकपाल पर एक मार्च को होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यन्यायाधीश दीपक मिश्रा, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे।

6 मार्च को अगली सुनवाई
केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान लोकपाल संबंधित जानकारी दी। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने सुनवाई करते हुए वेणुगोपाल का बयान दर्ज करते हुए निर्देश दिया कि लोकपाल नियुक्त पर केंद्र द्वारा जारी प्रक्रिया के बारे में कार्मिक विभाग को पता होना चाहिए। कोर्ट ने कार्मिक विभाग से इस मामले पर पांच मार्च तक हलफनामा मांगा है। लोकपाल पर अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

बता दें कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून को केंद्र सरकार ने 2014 में लागू कर कर दिया था। लेकिन लोकपाल की नियुक्त अभी तक नहीं कर पाई है। वहीं गैरसरकारी संगठन के कामन काज ने सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया है कि पिछले साल 27 अप्रैल को कोर्ट ने लोकपाल नियुक्ति को लेकर आदेश दिया था। लेकिन अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं अटार्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि वरिष्ठ वकील पीपी राव लोकपाल चयन समिति के सदस्य थे। जिनकी गत वर्ष मृत्यु हो गई।

राष्ट्रपति से भी कर सकते हैं अपील
गत वर्ष २७ अप्रैल को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोकपाल पर बना कानून लागू होने लायक है। प्रस्तावित संशोधनों के लिए लोकपाल को लटाकाया जाना ठीक नहीं है। कानून में साफ लिखा गया है कि चयन समिति में खाली पद के कारण और सदस्यों की नियुक्ति कानूनी रूप से वैध होगी। नेता प्रतिपक्ष के बिना भी चयन समिति के अन्य सदस्य नियुक्ति के नामों का पैनल तैयार कर सकते हैं, बल्कि सर्च कमेटी भी गठित कर सकते हैं और राष्ट्रपति से लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपील भी कर सकते हैं।

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