पुलिस का कर्मचारियों को निर्देश :दूसरी शादी की तो होगी कार्रवाई, रुक जाएगी इंक्रीमेंट

Edited By ,Updated: 23 Feb, 2017 11:26 PM

marriage rules for police in jk

जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए आतंकवाद और हिंसा से निपटने के अलावा एक और बड़ी समस्या दूसरी शादी की प्रथा है।

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए आतंकवाद और हिंसा से निपटने के अलावा एक और बड़ी समस्या दूसरी शादी की प्रथा है। राज्य की पुलिस ने कर्मचारियों की दूसरी शादी के खिलाफ  सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अगर कोई भी कर्मचारियों दूसरी शादी करता है तो सर्विस नियम तोडऩे के जुर्म में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है तो कर्मचारी की कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा।


इतना ही नहींए अगर किसी पुलिसवाले की दूसरी पत्नी मिलती है तो उसे कम से कम उस साल का इंक्रीमेंट खोना होगा। राज्य के पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसवालों की पहली पत्नियों की कई शिकायतें सामने आई थींए जिसके बाद इस कदम को उठाया गया है। पुलिस कर्मियों को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है।

जम्मू.कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ  पुलिस (एडीजीपी) एल मोहंती द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर के मुताबिक ऐसा देखने में आया है कि पुलिसकर्मी गवर्मेंट इंप्लॉई सर्विस कंडक्ट रूल में बताई गई प्रक्रिया को अपना, बिना दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसा करना एक गंभीर अपराध है तो है ही इससे पुलिसकर्मी के पहली पत्नी और बच्चों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा करने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।


एल मोहंती ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में देखा गया है कि दूसरी शादी संबंधी मामलों पर नरम रुख अपनाकर आरोपी मुलाजिमों के खिलाफ  उचित कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अधिकृत अफसरों को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि वे आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ जांच करें और दोषी पाए जाने पर उसकी एक साल की इंक्रीमेंट रोकें।

 

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