जब दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर ने अदालत से मांगा घर का खाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Jan, 2018 07:21 PM

mcoca court had demanded for iqbal kaskar asking for food

विशेष न्यायाधीश (मकोका) एएस भाईसारे ने सुनवाई के दौरान पाया कि इकबाल कासकर को डॉक्टर द्वारा कोई विशेष आहार देने के लिए नहीं कहा है। ऐसे में उसकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है। उन्होंने कहा कि कासकर ने याचिका में अपनी मांग के संबंध में ठोस आधार पेश...

नई दिल्लीः मकोका की एक विशेष अदालत ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उसने कोर्ट से घर में बने खाने की मांग की थी। हालांकि इस दौरान उसने घर से खाना मंगवाने के पीछे खुद के कई बीमारियों से ग्रसित होने का हवाला दिया था।

विशेष न्यायाधीश (मकोका) एएस भाईसारे ने सुनवाई के दौरान पाया कि इकबाल कासकर को डॉक्टर द्वारा कोई विशेष आहार देने के लिए नहीं कहा है। ऐसे में उसकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है। उन्होंने कहा कि कासकर ने याचिका में अपनी मांग के संबंध में ठोस आधार पेश नहीं किया है। 

फैसले में न्यायाधीश ने कहा, ‘कोई अपनी मर्जी, पसंद या इच्छा के अनुसार जेल में बर्ताव नहीं कर सकता है।’ अपनी याचिका में इकबाल कासकर ने मधुमेह, ब्लड प्रेशर होने एवं चक्कर आने के साथ उपचार जारी होने का हवाला देते हुए कोर्ट से न्यायिक हिरासत में उसे घर का बना खाना दिए जाने की अपील की थी।

गौरतलब कि पुलिस ने इकबाल को बिल्डरों से पैसे और फ्लैट वसूलने के आरोप में पिछले साल 18 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कासकर पर आईपीसी की धारा-384, 386 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा उस पर मकोका भी लगाया गया है। 

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