विधायक हत्याकांड: RJD नेता व पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार

Edited By ,Updated: 18 May, 2017 01:30 PM

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आरजेडी नेता एवं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी पाया है।

नई दिल्ली: आरजेडी नेता एवं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी पाया है। हजारीबाग कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद प्रभुनाथ को हिरासत में ले लिया गया। अब मामले में 23 मई को फैसला सुनाया जाएगा। उनको 22 साल पुराने हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है। अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई,1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम मार कर की गई थी। उस समय वो आरजेडी के मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे।

हत्या के मुख्यारोपी प्रभुनाथ सिंह थे सिंह को हराकर ही अशोक सिंह मशरख से विधायक बने थे। अशोक सिंह मामले में गिरफ्तार सिंह के छपरा जेल में रहते कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिसके चलते उनको हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गय। सिंह के आवेदन पर ही हजारीबाग में इस केस का ट्रायल चला और 22 साल के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाया। आरजेडी नेता को बिहार की राजनीति में बाहुबली राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह जेडीयू के टिकट से महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं। 

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