विधायकों ने गोला-बिंदी लगाकर 20 हजार मूल्य के वोट किए थे बेकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jul, 2017 04:28 PM

mlas voted for 20 thousand rupees by putting a spell free bid

हाल ही में हुए राषट्रपति चुनावों में विधायकों और सांसदों की छोटी-छीटी गलतियों की ने 20 हजार मूल्य के वोट खराब करा दिए।

नई दिल्ली: हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान में जनप्रतिनिधियों ने छोटी-छोटी गलतियां करके 20 से ज्यादा मूल्य के वोट खराब कर दिए।  20 जुलाई हुई वोटों की गिनती के बाद खारिज वोटों की जांच में खुलासा हुआ। देशभर के 21 सांसद और 56 विधायकों ने पूर्ण विराम और कॉमा जैसी त्रुटि करके अपने वोट खारिज करा दिए। उधर, जिन 100 से ज्यादा एमएलए ने क्रास वोटिंग की। उन सभी के वोट सही पाए गए। एेसे में 77 जिनका मूल्य 20192 बेकार हो गए। इन मतों का परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके चलते एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 3.67 लाख (वोटों के मूल्य) के अंतर से आसानी से जीत गए।जबकि विधायकों और सांसदों को पहले ही बताया जा चुका था कि उन्हें पहली और दूसरी प्राथमिकता का वोट कैसे करना है। 

20 जुलाई को मतगणना में लगे अधिकारियों ने बताया कि बैलेट पेपर पर गलती से मतदाताओं ने पूर्ण विराम, अवतरण कॉमा, वृत्त जैसी आकृतियां बना दी थीय़ इसके चलते इनके वोट अवैध घोषित कर दिए गए। इन मतदाताओं ने समझा था कि रामनाथ कोविंद या मीरा कुमार के नाम के सामने के बने बॉक्स में अंकों में 1 लिखकर वे अपनी पहली प्राथमिकता का वोट देंगे और बाईपोलर चिन्ह बनाकर दूसरी प्राथमिकता का वोट देंगे।

मतगणना में लगे अधिकारियों ने बताया कि 77 विधायकों में से अधिकतर ने भी यही गलती की। दूसरी सबसे ज्यादा गलतियां 1 लिखकर की गईं। कुछ ने अंक लिखकर उसके चारो ओर वृत्त बना दिया। भाजपा का एक वोट अवैध हो गया क्योंकि मतदाता ने 30 से 40 डिग्री तक झुका हुआ 1 लिखा था, उन्होंने लंबवत स्थिति में अंक नहीं लिखा था। कांग्रेस के एक विधायक ने भी यही गलती मीरा कुमार के नाम के सामने अपने वोट की वरीयता लिखने में की।

संभाव्य गलतियों की सूची बहुत लंबी है। लोकसभा के महासचिव और राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनूप मिश्रा ने बताया कि दोनों प्रत्याशियों के नाम के सामने बने बॉक्स में वरीयता क्रम लिखना था, जिन्होंने दोनों प्रत्याशियों को अपने समान वरीयता वाले वोट दिए या मोटा चिन्ह बनाया या बॉक्स के बाहर लिखा या कोई अन्य अवांछित चिन्ह बनाया, जिससे मतदाता की पहचान हो सके तो उसका वोट अवैध घोषित हो जाएगा। डॉट, रेखा या गलत रंग की स्याही से भी वोट अवैध हो जाएगा।

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