Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jun, 2017 06:25 PM
टाडा अदालत ने 16 जून, 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों के आरोप में अबू सलेम समेत 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।
मुंबई: टाडा अदालत ने 16 जून, 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों के आरोप में अबू सलेम समेत 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। इस मामले में ताहिर मर्चेंट, मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान और करीमुल्लाह को भी दोषी करार दिया है। सलेम को कोर्ट ने आपराधिक साजिश में शामिल होने का दोषी पाया। मंगलवार को इस मामले में दोषियों पर सजा के लिए बहस शुरू हुई तो सीबीआई ने फिरोज खान समेत सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की।
फांसी का नाम सुनते ही फिरोज खान हाथ जोड़कर फूट-फूटकर रोने लगा और जज से फांसी की सजा न देने की गुहार करने लगा। फिरोज ने अदालत के सामने याचिका देकर फांसी से बख्शने और आजीवन कारावास की सजा देने की गुहार लगाई। उसने कहा कि मुझे जिंदगी भर जेल में रखिएगा लेकिन फांसी मत दीजिएगा। उसने कहा कि मुझे 25-50 साल की सजा दीजिएगा, मुझे पैरोल मत देना बस मेरे बच्चे जाने कि मैं जिंदा हू्ं।