राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 4411 मामलें, पुरानें नोट भी हुए जमा

Edited By ,Updated: 13 Nov, 2016 11:42 AM

national lok adalat settled 4411 case

देशभर की सब डिविजनल कोर्ट्स में नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इसका आयोजन किया गया।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): देशभर की सब डिविजनल कोर्ट्स में नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इसका आयोजन किया गया। इस दौरान ज्यूडीशियल ऑफिसर्स की 29 बैंच लगाई गई, जिनमें क्रिमिनल कंपाऊंडेबल केस, चैक बांऊस केस, मोटर एक्सीडैंट केस, वैवाहिक विवाद, लेबर मामले, सिविल केस, बैंक मामले, नगर-निगम मामले तथा ट्रैफिक चालान निपटाए गए। इस मौके पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मैम्बर सैक्रेटरी महावीर सिंह व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सैक्रेटरी अमरिंद्र शर्मा ने सभी बैंचों का दौरा कर अपने स्तर पर विवाद सुलझाने का प्रयास किया। अथारिटी के मैम्बर सैक्रेटरी महावीर सिंह और अमरिंद्र शर्मा ने सभी बैंचों ने लोगों का इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालतों का लाभ उठाएं।

 

यह रहा आंकड़ा : राष्ट्रीय लोक अदालत में 4411 केसों का निपटारा किया गया। इनमें 54 केस क्रिमिनल कंपाऊंडेबल केस, 189 चैक बाऊंस मामले, 7 मोटर एक्सीडैंट केस, 40 वैवाहिक मामले, 203 लेबर मामले, 411 सिविल केस, 13 नगर निगम मामले, 3466 ट्रैफिक चालान व 28 अन्य केस शामिल थे। इसके अलावा 26 केस प्री-लिटिगेटिव केस के थे। ट्रैफिक चालानों के रूप में 4,90,500 रुपए जोड़े गए। साथ ही नगर निगम मामलों में 3800 रुपए जुर्माना लिया गया। वहीं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज, सैक्टर 17 में भी प्री-लिटिगेटिव स्तर पर 69 बैंक मामले सुलझाए गए। 

 

पुरानें नोट भी हुए जमा 
लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक चालानों समेत अन्य प्रकार के जुर्मानों के लिए कोर्ट में 500 और 1 हजार रुपए के पुराने नोट भी स्वीकार किए गए। जानकारी के मुताबिक संबंधित जुर्माना प्रशासन की ट्रेजरी में जमा होना है। वहां यह पुराने नोट स्वीकार्य हैं। ऐसे में शनिवार को लोक अदालत में ऐसे आफैं डर्स को पुराने नोटों के चलते दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। 

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