Edited By ,Updated: 07 Nov, 2016 04:58 PM
पासपोर्ट के नियमों में अब बड़ा बदलाव हाेने जा रहा है।
नई दिल्लीः पासपोर्ट के नियमों में अब बड़ा बदलाव हाेने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, अब पासपोर्ट के लिए अावेदन करते समय माता, पिता अथवा पति का नाम दर्शाना जरूरी नहीं होगा। अब अापकाे सिर्फ अपना नाम और पता बताना ही पर्याप्त होगा।
दरअसल, पासपोर्ट बनवाते समय इस तरह की पूछताछ से परेशान होकर महिलाएं लंबे समय से यह मांग कर रही हैं, जिसके बाद पासपोर्ट कानून में सुधार के लिए बनाई कमेटी ने विदेश मंत्रालय से यह अनुशंसा की है। हालांकि मई 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए मां का नाम ही पर्याप्त होगा। इसमें पति या पिता के नाम की जरूरत नहीं होगी।
वहीं, पासपोर्ट बनवाने में सबसे ज्यादा वक्त पुलिस वेरिफिकेशन में लगता है। इसे आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा चेंज किया है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए एम-पासपोर्ट पुलिस एप्प की शुरुआत की है, जिसकी हेल्प से पुलिस अफसर पासपोर्ट के लिए आवदेन करने वालों के घर से ही वेरिफिकेशन रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक ये सुविधा देशभर में लागू हो जाएगी।