NGT अब गंगा को दूषित करने पर हुई सख्त, प्लास्टिक के सामान पर लगाया बैन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Dec, 2017 03:23 PM

ngt is now hard on contaminating the ganga

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों में आज कैरी बैग, प्लेट और कटलरी जैसी प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने...

नई दिल्लीः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों में आज कैरी बैग, प्लेट और कटलरी जैसी प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तरकाशी तक इस तरह की चीजों की बिक्री, विनिर्माण और भंडारण पर भी रोक लगा दी। हरित अधिकरण ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

एनजीटी ने यह उल्लेख करने के बाद आदेश पारित किया कि इसके पूर्व के आदेश के बावजूद इन क्षेत्रों में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है। हरित इकाई पर्यावरणविद एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बता दें कि इससे पहले एनजीटी ने अमरनाथ मंदिर में घंटे की आवाज और मोबाइल पर बैन लगाने को कहा था। जिसका काफी विरोध हुआ।

हालांकि एनजीटी ने अपने फैसले को लेकर हो रही आलोचना के बाद गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में कोई ‘साइलेंट जोन’ घोषित नहीं किया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि बर्फ से बनी ‘शिवलिंग’ जैसी रचना के सामने ही शांति बनाए रखना चाहिए. विस्तृत आदेश की अभी प्रतीक्षा है।

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