जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Edited By ,Updated: 20 Apr, 2017 06:40 PM

non bailable warrant against zakir naik

मुम्बई की एक विशेष एनआईए अदालत ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ आज एक गैर जमानती वारंट जारी किया जो कि एक...

मुम्बई: मुम्बई की एक विशेष एनआईए अदालत ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ आज एक गैर जमानती वारंट जारी किया जो कि एक आतंकवादी मामले में कथित भूमिका के लिए एनआईए द्वारा वांछित है। एनआईए ने नाइक के खिलाफ गत वर्ष गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत एक मामला दर्ज किया था।

एनआईए ने अदालत को बताया कि तीन सम्मन जारी होने के बावजूद नाइक उसके समक्ष पेश नहीं हुआ और उसे वापस भारत लाने के लिए उसे इंटरपोल की मदद की जरूरत होगी। विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने कहा, ‘‘नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी किया जाए।’’ गत सप्ताह शहर की एक अन्य अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की आेर से नाइक के खिलाफ दर्ज धनशोधन के एक मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा था कि माना जाता है कि नाइक संयुक्त अरब अमीरात में है। 51 वर्षीय नाइक गत वर्ष तब गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत छोड़कर चला गया था जब ढाका आतंकवादी हमले के कुछ हमलावरों ने दावा किया था कि वे नाइक से प्रेरित थे। ढाका हमले के बाद एनआईए ने नाइक और उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। 

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