बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगी शराब, जानें क्यों लिया गया फैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Sep, 2017 05:51 PM

now it is necessary to show the aadhaar card to buy liquor

पिछले दिनों 17 वर्षीय छात्रा का खून उसके साथ पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र ने ही कर दिया था। इस घटना के बाद पब में नाबालिगों के लिए शराब परोसने पर भी रोक लगा दी थी

नई दिल्लीः ड्रिंक के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। अब वे बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए जाम का एक गिलास तक नहीं ले सकते हैं। एेसा नियम लागू करना वाला तेलंगाना पहला राज्य बना गया है। जहां के एक्साइज डिपार्टमेंट ने पब में शराब पीने के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र कम्पनसरी कर दिया है। राज्य सरकार ने ये फैसाला हाल ही में नाबालिग द्वारा की गई दूसरी नाबालिग लड़की की हत्या के बाद लिया है। 

आपको बता दें, पिछले दिनों 17 वर्षीय छात्रा का खून उसके साथ पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र ने ही कर दिया था। इस घटना के बाद पब में नाबालिगों के लिए शराब परोसने पर भी रोक लगा दी थी। इस आदेश के बारे में शहर के सभी पब को यह सूचना दे दी गई है कि 21 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियां को एंट्री न दी जाए।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार आधार कार्ड को सभी जरूरी सेवाओं के लिए अनिवार्य करने में जुटी हुई है। मोबाइल और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को अनिवार्य बनाने के बाद सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को भी इससे जोड़ने की तैयारी कर रही है।

हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर ने कहा था कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की है। साथ ही पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए सरकार मियाद दोबारा बढ़ा दी है। 

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