राजस्थान विधानसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पास

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 10:56 PM

obc reservation bill passes in rajasthan assembly

राजस्थान विधानसभा ने गुरुवार को राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री...

जयपुर: राजस्थान विधानसभा ने गुरुवार को राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर लाया गया है।

उन्होंने कहा कि आरक्षण के संबंध में जो भी निर्णय विभिन्न न्यायालयों के द्वारा दिए गए हैं, उनकी पूरी समीक्षा तथा अध्ययन उच्च स्तरीय समिति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा की गई है तथा उसके विस्तृत अध्ययन के बाद ही यह विधेयक लाया गया है। डॉ चतुर्वेदी ने कहा कि आरक्षण पर गठित विभिन्न आयोगों द्वारा 5 जातियों को घुमन्तू तथा अर्धघुमन्तू माना गया है, जिन्हें आरक्षण प्रदान कर शैक्षिक तथा सामाजिक न्याय दिया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में पिछड़ा वर्गों की सूची में 91 जातियां सम्मिलित हैं और वे राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 52 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राजस्थान में पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या 52 प्रतिशत के आसपास होने का अनुमान लगाया है, इसलिए जनसंख्या की मात्रा को देखते हुए पिछड़े वर्गों के आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जस्टिस गर्ग की अध्यक्षता वाली  उच्च स्तरीय समिति एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि इन्द्रा साहनी के मामले में परिकल्पित विशेष परिस्थितियां राज्य में विद्यमान है और पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत की सीमा से आगे बढऩे के लिए पर्याप्त आधार हैं। 

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