लाभ का पद: AAP को दिल्ली HC से नहीं मिली राहत, सोमवार को मामले की फिर सुनवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jan, 2018 09:18 PM

office of profit aap will be going high court against ec

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को राहत देने से इंकार कर दिया है। आप के 6 विधायक चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह आप के तथ्यों से संतुष्ट नहीं है। इस आधार पर फौरी...

नेशनल डेस्कः दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को राहत देने से इंकार कर दिया है। आप के 6 विधायक चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह आप के तथ्यों से संतुष्ट नहीं है। इस आधार पर फौरी राहत नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से आप के आरोपों पर जवाब भी मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई  सोमवार को होगी।

हाई कोर्ट ने सुनवाई को दौरान आप विधायकों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयोग के बार-बार बुलाने के बाद भी आप उनके पास क्यों नहीं गए? कोर्ट ने कहा कि जब आप बुलाने पर भी नहीं गए, तो अब आयोग मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज चुका है।

अब सबकी नजरें राष्ट्रपति पर हैं, जो इस मामले पर अंतिम मुहर लगाएंगे। एेसे में अगर वह इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी करते हैं, तो दिल्ली में इन सीटों पर दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है। हालांकि यह तय है कि 20 विधायकों की सदस्यता जाने के बाद भी केजरीवाल सरकार बची रहेगी।

इस मामले में चुनाव आयोग ने AAP के 21 विधायकों को 'लाभ का पद' मामले में कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन जरनैल सिंह पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। एेसे में शुक्रवार को चुनाव आयोग की टॉप मीटिंग के बाद 20 विधायकों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने का फैसला हुआ। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए विधायकों को ही संसदीय सचिव के पद पर तैनात किया था। इस संबंध में लाभ के पद का हवाला देकर इस मामले में सदस्यों की सदस्यता भंग करने की याचिका डाली गई थी। 


 

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