Edited By ,Updated: 04 Nov, 2016 05:26 PM
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली है।
जम्मू: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली है। उन्होंने अपने और अपने पुत्र के लिए यह कहते हुए सरकारी आवास देने का अनुरोध किया कि उन्हें ‘‘जेड’’ और ‘‘जेड प्लस’’ सुरक्षा प्राप्त है।
वहीं मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी एवं न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने पायल के अनुरोध पर केन्द्र को एक नोटिस जारी करते हुए उसका जवाब मांगा। पायल ने एकल न्यायाधीश के 19 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनसे नयी दिल्ली के सात अकबर रोड स्थित बंगले को खाली करने को कहा गया है, जहां वह रह रही हैं। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि केन्द्र सरकार को उन्हें एवं उनके पुत्रों को उसी तरह का आवास दिलाने का निर्देश देने को कहा जाए जैसा कि इसी प्रकार के सुरक्षा दर्जा पाये लोगों को दिया जा रहा है।
पायल ने दावा किया था कि उन्हें केन्द्र सरकार की सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि एकल न्यायाधीश के समक्ष गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अनुराग अहलुवालिया ने इससे इंकार किया था। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि वह और उनका पुत्र किराये के मकान में रह रहे हैं जो सुरक्षा कारणों से उपयुक्त नहीं है।
गौरतलब है कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती हैं और सरकार ने पायल को सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है कि उमर और पायल के तलाक का मामला कोर्ट में है। उनके दो पुत्र हैं और दोनों अपनी मां के साथ रहते हैं।